लौरिया न्यूज: लौरिया नगर पंचायत लौरिया में वाहन पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. आदेश और बार-बार चेतावनी के बावजूद वसूली जारी रखने पर नगर पंचायत प्रशासन ने वाहन पार्किंग सैरात के संवेदक संदीप कुमार का एकरारनामा रद्द कर दिया है. नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश पुरी ने 11 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया.
कई बार दिया गया निर्देश, फिर भी नहीं रुकी वसूली
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पार्किंग सैरात के एकरारनामा की कंडिका संख्या सात में नगर पंचायत क्षेत्र में चलने वाले वाहनों और शव वाहन से पार्किंग शुल्क नहीं लेने का स्पष्ट प्रावधान है. इसके बावजूद इसका अनुपालन नहीं किया गया. वसूली रोकने के लिए संवेदक को कई बार निर्देश दिया गया था. नगर पंचायत क्षेत्र के प्रवेश मार्गों पर वाहनों से चुंगी वसूली नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. इसके बाद भी वसूली जारी रहने की शिकायत सामने आती रही.
पहले प्राथमिकी, अब करार भी खत्म
मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत प्रशासन ने 19 जुलाई को लौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस संबंध में कांड संख्या 419/2026 दर्ज किया गया है. प्राथमिकी के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने अब सैरात का एकरारनामा ही रद्द कर दिया.
डीएम के आदेश पर लिया गया फैसला
ईओ दिनेश पुरी ने बताया कि जिला पदाधिकारी, बेतिया के आदेश के आलोक में नगर पंचायत के पत्रांक 2443 दिनांक 11 सितंबर के माध्यम से वाहन पार्किंग सैरात का एकरारनामा रद्द किया गया है. संवेदक को अब पार्किंग के नाम पर किसी भी प्रकार की शुल्क वसूली नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है.