Bagaha News: बगहा पुलिस जिला के भैरोगंज थाना क्षेत्र से जुड़े अवैध शराब मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के मद्यनिषेध एवं उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
भैरोगंज थाना कांड में आया फैसला
यह फैसला बुधवार, 12 अगस्त 2026 को जिला एवं विशेष न्यायालय, मद्यनिषेध, पश्चिम चंपारण के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाया. मामला भैरोगंज थाना कांड संख्या 97/24, दिनांक 14 अक्टूबर 2024 से संबंधित है.
दोनों आरोपितों को 5-5 साल की सजा
सजा पाने वालों में भैरोगंज थाना क्षेत्र के मदरहनी निवासी तेजा उरांव के पुत्र 52 वर्षीय मोहनलाल उरांव तथा स्व. कैलाश उरांव की 50 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी शामिल हैं.
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाया और पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
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30 और 26 लीटर देसी शराब हुई थी बरामद
विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 30(ए) के तहत कार्रवाई की गई थी.
पुलिस के अनुसार मोहनलाल उरांव के पास से 30 लीटर तथा राजकुमारी देवी उर्फ रस कुमारी के पास से 26 लीटर देसी शराब बरामद की गई थी. इस तरह दोनों के पास से कुल 56 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुई थी.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
अभियोजन पक्ष ने रखे साक्ष्य
मामले में विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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