विवाहिता की हत्या मामले में पति-ससुर को दस-दस साल की सश्रम सजा

दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति व ससुर दोनों को सजा सुनायी गयी है. पति व ससुर दोनो को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.

बगहा. दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में पति व ससुर दोनों को सजा सुनायी गयी है. पति व ससुर दोनो को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा ने सभी नौ गवाहों की गवाही को सुनने के बाद सुनाया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए एपीपी कमलेश शर्मा ने बताया कि पिपरासी थाना में कांड संख्या 22/2021 दर्ज है. उन्होंने बताया कि पिपरासी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में नवविवाहिता रुकमा खातून की हत्या उसके परिजनों ने कर दी. जिसको लेकर मृतक रुकमा के पिता मो.साबिर अली ने पिपरासी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया.

दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई थी. जिसमें उसके पति मो. रेयाज व ससुर मो.निजामुद्दीन को नामजद अभियुक्त बनाया. जिसमें उसने कोर्ट को बताया कि उसने अपनी पुत्री रुकमा को 26 अप्रैल 20 21 को ससुराल के लिए विदाई किया एवं 28 अप्रैल 2021 को सूचना मिली कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गयी है. इधर पूरे मामले को सुनने के बाद एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा ने पति मो रेयाज व ससुर मो. निजामुद्दीन को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >