रामनगर के चर्चित हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, चार दोषियों को आजीवन कारावास

राम नगर में हुए विजय साहनी हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है. संपत्ति विवाद में रची गई इस हत्या की पूरी कहानी जानें.

West Champaran News: बगहा. रामनगर के बहुचर्चित विजय साहनी हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला रामनगर थाना कांड संख्या 189/2022 से जुड़ा है.

पोखरा विवाद के बहाने घर से बुलाया था

घटना 1 मई 2022 की है. मृतक विजय साहनी की पत्नी आशा देवी के आवेदन पर 4 मई को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अभियोजन के अनुसार, विजय साहनी को पोखरा विवाद सुलझाने के बहाने फोन कर बुलाया गया था. इसके बाद वह बाइक से घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे.

परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी. घटना के करीब सात दिन बाद आरोपित महफूज अंसारी और तेतर राम की निशानदेही पर गोवर्धना जंगल में एक गड्ढे से विजय साहनी का शव बरामद किया गया.

अंगूठी और घड़ी से हुई शव की पहचान

पुलिस ने बरामद शव की पहचान मृतक की अंगूठी और घड़ी के आधार पर की. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल और बाइक समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.

अदालत में 10 गवाहों ने दी गवाही

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाह पेश किए गए. इनमें मृतक की पत्नी आशा देवी, पुत्र राहुल कुमार साहनी, चिकित्सक डॉ. विनय कुमार और अनुसंधानकर्ता संतोष कुमार जायसवाल प्रमुख थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, कॉल डिटेल, बरामद मोबाइल और बाइक समेत अन्य साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए.

संपत्ति विवाद में हत्या की बताई गयी वजह

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संपत्ति के लालच में मृतक की बहन गीता देवी ने विजय साहनी की हत्या की साजिश रची थी. मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका भी सामने आयी थी. लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने अदालत के फैसले की जानकारी दी.

मुख्य आरोपी की सजा 11 सितंबर को होगी

लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी करार दिया है. उसकी सजा पर फैसला 11 सितंबर को सुनाया जाएगा. विजय साहनी हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को मामले में महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है.

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By Israel ansari

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