बेतिया: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है. अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने आरोपी सुभाष यादव को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
पोक्सो एक्ट में दोषी करार
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाया. सजायाफ्ता आरोपी श्यामपुर कोतरहा गांव का निवासी बताया गया है.
अदालत ने दिया सख्त संदेश
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड बेहद जरूरी है.
अदालत ने स्पष्ट कहा कि सख्त सजा से समाज में यह संदेश जाएगा कि बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
पीड़िता को न्याय मिलने पर संतोष
फैसले के बाद पीड़िता पक्ष ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया. वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि पोक्सो मामलों में त्वरित सुनवाई और कठोर सजा से अपराधियों में डर पैदा होगा.
