बेतिया से मनोज राव होगा की रिपोर्ट
Bettiah News: नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी कुंदन चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
कोचिंग जाते समय किया था अपहरण
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि 4 मार्च 2023 को छावनी मोहल्ले की एक नाबालिग बच्ची कोचिंग जा रही थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपियों में कुंदन चौधरी भी शामिल था. इसके बाद सभी उसे चेन्नई ले गए.
कमरे में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार चेन्नई में नाबालिग को एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. इसी दौरान कुंदन चौधरी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. मामले में पीड़िता के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.
पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को तीन लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया.
