बेतिया से रवि रंक की रिपोर्ट
Bettiah News: पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. मझौलिया प्रखंड के कठैया मौजा स्थित 13.03 कट्ठा की कीमती जमीन को 4 जून को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3464/2025 एवं एमजेसी संख्या 3894/2025 (पीताम्बर सिंह बनाम सरकार) वाद में पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सदर एसडीएम विकास कुमार ने सख्त आदेश जारी किया है.
भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ होगी कार्रवाई
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक मझौलिया अंचल के मौजा-कठैया (थाना संख्या 278, खाता संख्या 33, खेसरा संख्या 1749) की कुल 11 कट्ठा 3 धूर भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाएगा. इस बड़े अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 40 पुरुष पुलिस बल, 40 महिला पुलिस बल और 40 लाठी पार्टी की तैनाती की गई है. इसके साथ ही अवैध निर्माण को ढहाने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन भी मौजूद रहेगी.
मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, लापरवाही पर मिलेगी सजा
एसडीएम सदर ने इस कार्रवाई की निगरानी के लिए मझौलिया के अंचल अधिकारी (सीओ) को वरीय दंडाधिकारी और प्रभारी अंचल निरीक्षक-सह-राजस्व कर्मचारी मो. अब्सार अंसारी को सहायक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है. एसडीएम ने निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर ही भूमि को खाली कराकर मलबा हटाने तक की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
