Bettiah News: बिहार में सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है. अब सड़क हादसे में मौत होने पर मृतक के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा. इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को भी सरकार मानक के अनुसार आर्थिक मदद प्रदान करेगी. जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी नगमा तब्बसुम ने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को जारी नई अधिसूचना के साथ ही यह व्यवस्था पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है.
पुराने नियम खत्म, पीड़ितों को जल्द मिलेगी सहायता
बिहार सरकार ने इस नई नीति के तहत सड़क दुर्घटना से जुड़े पुराने प्रावधानों और अधिसूचनाओं को समाप्त कर दिया है. पहले अलग-अलग योजनाओं के कारण भुगतान प्रक्रिया में देरी होती थी, लेकिन अब राज्य आपदा सहायता के दायरे में आने से पीड़ितों को त्वरित लाभ मिलेगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य राहत वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि दुख की घड़ी में परिजनों को आर्थिक संबल मिल सके.
बकाया मामलों का भी होगा भुगतान
अधिसूचना के अनुसार, 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुए हादसों के उन पीड़ितों को भी बड़ी राहत दी गई है जिन्हें अब तक केंद्र या अन्य स्रोतों से सहायता नहीं मिली थी. ऐसे मामलों में अब राज्य सरकार स्वयं भुगतान सुनिश्चित करेगी. 22 अप्रैल 2026 को हुई राज्य कार्यपालिका की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी. जिला स्तर पर मामलों के शीघ्र सत्यापन और मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बेतिया से अवध किशोर तिवारी की रिपोर्ट
