Bettiah: प्रशासन ने रोका बाल विवाह, बालिका के पिता से भरवाया वचन पत्र

प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी एवं प्रयास जुबेनाइल एड संस्था के सहयोग से एक बाल विवाह को रोका गया.

सिकटा . प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी एवं प्रयास जुबेनाइल एड संस्था के सहयोग से एक बाल विवाह को रोका गया. मामला सिकटा प्रखंड के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पुरैना पंचायत के सतगढ़ई गांव का है. इसमें एक लड़की के पिता ने अपने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी 16 अप्रैल को तय कर दिया था. किसी तरह इस बात की सूचना प्रयास संस्था को लगी. प्रयास संस्था ने तत्काल इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अजीत कुमार रोशन, प्रयास के जिला समन्वयक पवन कुमार और गोपालपुर थाना एसआई राहुल कुमार सदल बल सतगढई गांव पहुंचे. पदाधिकारियों ने मामले की जानकारी लड़की के पिता से लिया और आवश्यक पूछताछ किया. पूछताछ के दौरान लड़की के पिता ने बताया कि वह अपनी पुत्री की शादी 16 अप्रैल को तय कर दिया था. इसके बाद अधिकारियों ने कानून का हवाला देते हुए उसे बाल विवाह करने से रोकते हुए लड़की के पिता से एक वचन पत्र भरवाया कि जब तक उसकी लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है, तब तक वह अपनी लड़की का विवाह नहीं करेगा. बीडीओ श्री रौशन ने वहां उपस्थित लोगों को बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है. सभी गार्जियन अपने बच्चों को पहले उचित तालीम दें. ताकि उन्हें अपने साथ होने वाले सही गलत की पहचान हो सके. बताते चलें की प्रयास संस्था के इस पहल से एक नाबालिग लड़की की जीवन बर्बाद होने से बच गई.

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Published by: Ranjeet thakur

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