अनियंत्रित बस ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचला, घटनास्थल पर हुई मौत

फुलवड़िया थानाक्षेत्र अंतर्गत एनएच-28 पर शुक्रवार की देर शाम बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गयी.

बरौनी.

फुलवड़िया थानाक्षेत्र अंतर्गत एनएच-28 पर शुक्रवार की देर शाम बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-28 जगदंबा स्टील प्लांट एवं महारानी पेट्रोल पंप के बीच का बताया जा रहा है. मृतक युवक की पहचान सिंघौल थानाक्षेत्र निवासी सोनू कुमार के रूप में की गयी है. सड़क दुर्घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह, संध्या गश्ती में तैनात पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार, कामेश्वर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जा में लेकर स्थानीय लोगों के सहयोग से घटना को अंजाम देने वाला वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 09 एच 8510 को जब्त कर लिया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गयी. वहीं पुलिस पदाधिकारी ने युवक की पहचान उसके पास मौजूद कागजात से करते हुए उसके परिजन को घटना के बारे में सुचित किया. घटना की सूचना के बाद पीड़ित परिजन में कोहराम मच गया. वहीं घटना के संबंध में स्थानीय नवल किशोर सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम लगभग सात बजे जीरोमाइल से तेघड़ा की ओर जाने के क्रम में मोटरसाइकिल सवार युवक को तेघड़ा से बेगूसराय की ओर जा रहे बस चालक ने गलत तरीका से एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में गलत दिशा में आकर कुचल दिया. बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल स्थल पर ही मौत हो गयी. वहीं स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखकर बस में बैठे सभी पैसेंजर एवं बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गये. वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक युवक केटरर का काम करता था उसी काम से वह अकेले मोटरसाइकिल से अपने साइट के लिए निकला था कि रास्ते में उसकी सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना सिंघौल थाना पुलिस से मिली. लेकिन जब मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा युवक का स्पाट डेथ ही चुका था. घटना के संबंध में फुलवड़िया थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह एवं सुशील पांडेय ने बताया कि मृतक युवक के शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया और कानूनी औपचारिकता के बाद पोस्टमार्टम उपरांत शव को मृतक परिजन को सौंप दिया गया. साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक परिजन के ओर से अभी तक घटना के संबंध किसी प्रकार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. एसडीओ तेघड़ा राकेश कुमार ने कहा कि हीट एंड रन मामले में चार लाख तक का आपदा राहत कोष से मुआवजा का प्रावधान है. इसके लिए आवश्यक है कि पीड़ित परिजन सभी औपचारिकता पूरी कर पूरा दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करें. जिसमें पारिवारिक सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर की काॅपी जैसे कागजात आवश्यक होते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >