टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तिथि बढ़ाने की मांग, बेगूसराय टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

बेगूसराय टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है. जानें क्या है वजह.

Begusarai News : बेगूसराय टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड ट्रस्ट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयकर विभाग के सहायक आयकर आयुक्त सम्राट सुबोध कुमार (नि.ई.-1(2)(1), भागलपुर, स्टेशन-बेगूसराय) तथा वरिष्ठ आयकर अधिकारी (बेगूसराय क्षेत्र) राजकुमार भारती से मुलाकात कर उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.

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एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बजट में सरकार द्वारा गैर-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी. इस बदलाव के कारण टैक्स ऑडिट का काम पूरा करने के लिए मिलने वाला प्रभावी समय 2 महीने से घटकर मात्र 1 महीना रह गया है. इसके अलावा, विभागीय फॉर्म और यूटिलिटीज के देरी से जारी होने, बिहार में आई भीषण बाढ़ की स्थिति तथा आगामी त्योहारों के कारण करदाताओं और टैक्स पेशेवरों के लिए 30 सितंबर तक सभी प्रक्रियाएं पूरी करना काफी कठिन सिद्ध हो रहा है.

प्रतिनिधिमंडल ने ध्यान आकर्षित कराया कि धारा 271बी के तहत समय पर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल न करने पर कुल बिक्री (टर्नओवर) का 0.5% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है. ऐसी विषम परिस्थितियों में समय सीमा न बढ़ाए जाने से करदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा. इन व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए एसोसिएशन ने मांग की है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तथा आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया जाए.

ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए प्रदीप कुमार और सचिव एडवोकेट रंजीत कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अतुल कुमार, सुशील शर्मा और माधव कुमार शामिल रहे.

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By विपिन कुमार मिश्र

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