Begusarai News : ग्राम पंचायत राज रसलपुर के मुखिया मुन्ना सहनी को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुखिया पद पर पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी, बेगूसराय के कार्यालय से 18 अगस्त को पत्र जारी कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 का आदेश किया निरस्त
जारी पत्र के अनुसार, सीडब्ल्यूजेसी 379/2026 में मुन्ना सहनी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को याचिका स्वीकार की. न्यायालय ने 12 दिसंबर 2025 को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत मुन्ना सहनी को मुखिया पद से पदच्युत किया गया था.
मुखिया पद पर पुनर्स्थापित करने का दिया आदेश
न्यायालय के आदेश में कहा गया कि याचिका स्वीकार की जाती है और 12 दिसंबर 2025 के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है. साथ ही याचिकाकर्ता मुन्ना सहनी को मुखिया पद पर पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रसलपुर पंचायत में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है.
समर्थकों में खुशी, प्रखंड कार्यालय में बांटी मिठाई
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र के बाद मुन्ना सहनी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गयी. शुक्रवार को मुन्ना सहनी अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और प्रखंड के सभी कर्मियों को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की. इस दौरान प्रखंड कर्मियों ने भी उन्हें बधाई दी.
'यह रसलपुर की जनता की जीत है'
मुखिया मुन्ना सहनी ने हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत रसलपुर पंचायत की समस्त जनता की जीत है. उन्होंने कहा कि पंचायत के समग्र विकास के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे.
समर्थकों ने दी बधाई
इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मिथुन कुमार, मारुति नंदन, अशोक महतो, संजीव सहनी, संजीव चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे.
Also Read : गंगा के बढ़ते जलस्तर से किसानों की बढ़ी चिंता, बेगूसराय के निचले इलाकों में फैलने लगा बाढ़ का पानी
