बेगूसराय से विकाश मिश्रा की रिपोर्ट
Begusarai News : जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन समय में एक बार फिर संशोधन किया है. जिला दंडाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने पूर्व में जारी आदेश में बदलाव करते हुए सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए नई समय-सीमा निर्धारित की है. जारी संशोधित आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सभी प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगी. वहीं कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन कार्य पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा. जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि बदलते मौसम और दैनिक तापमान को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है.
अभिभावकों और छात्रों को राहत, 27 जून तक लागू रहेगा नया आदेश
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे नई समय-सारिणी के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें. गौरतलब है कि रविवार को जारी आदेश में डीएम ने कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद रखने तथा इससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 11:30 बजे तक करने का निर्देश दिया था. हालांकि, मौसम की स्थिति की पुनः समीक्षा के बाद प्रशासन ने महज एक दिन के भीतर आदेश में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है. नए आदेश के तहत अब कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में 10:30 बजे तक तथा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में 11:30 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी. यह आदेश 23 जून 2026 से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. बढ़ती गर्मी के बीच छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया यह फैसला अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
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