Illegal Mini Gun Factory : बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के रामकोल गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है. न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने आरोपी के घर पर इश्तिहार चिपकाते हुए आत्मसमर्पण की चेतावनी दी. निर्धारित समय सीमा में सरेंडर नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
अवैध मिनी गन फैक्ट्री मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पंजवारा थाना कांड संख्या 35/26 में दर्ज आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-AA), 25(1-b)a, 26 एवं 35 के तहत फरार आरोपी छोटू यादव के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार की कार्रवाई की गई. मंगलवार को पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर विधिवत इश्तिहार चिपकाया और जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी.
छापेमारी के दौरान पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार
बौंसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा ने बताया कि अप्रैल माह में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रामकोल गांव स्थित आरोपी के घर पर छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी छोटू यादव फरार हो गया. तब से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है.
ढोल-नगाड़े और माइकिंग के साथ पहुंची पुलिस
न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद बौंसी एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा और पंजवारा थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल आरोपी के घर पहुंचा. कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने ढोल-नगाड़े और माइकिंग के साथ गांव में उद्घोषणा की और आरोपी के घर की दीवार पर इश्तिहार चस्पा किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे.
सरेंडर नहीं किया तो होगी कुर्की-जब्ती
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि अवैध हथियार निर्माण और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
