हत्या मामले में छह को आजीवन करावास अभियुक्तों को जेल ले जाती पुलिस.

बांका : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केके अग्रवाल के न्यायालय में मंगलवार को हत्या के एक मामले में छह अभियुक्तों को अर्थदंड के साथ आजीवन करावास की सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने रजौन थाना क्षेत्र के लश्करी गांव निवासी कैलाश प्रसाद राव, अमरेश कुमार राव, चर्तभुज प्रसाद राव, […]

बांका : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केके अग्रवाल के न्यायालय में मंगलवार को हत्या के एक मामले में छह अभियुक्तों को अर्थदंड के साथ आजीवन करावास की सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने रजौन थाना क्षेत्र के लश्करी गांव निवासी कैलाश प्रसाद राव, अमरेश कुमार राव, चर्तभुज प्रसाद राव, नंदकिशोर राव, सुभाष राव व सुबोध राव को दो-दो हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन करावास की सुनायी गयी. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाने के

हत्या मामले में…
बाद जेल भेज दिया. मामले के अनुसार गत 9 जून 2015 को लश्करी निवासी कैलाश कुमार की इन अभियुक्तों द्वारा मारपीट कर लश्करी बहियार में दिन के 10 बजे हत्या कर दी गयी थी. मृतक की मां दुलारी देवी ने उक्त अभियुक्तों पर नामजद प्राथमिकी स्थानीय थाना में की थी. इसमें कहा गया था कि पुत्र कैलाश कुमार इन अभियुक्तों के घर मजदुरी करता था. जिसमें बकाया मजदुरी की मांग की गयी थी. लेकिन मजदुरी नहीं मिली़ इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें अभियुक्तों ने उक्त घटना को अंजाम दिया. न्यायालय द्वारा इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज करते हुए विचारण के बाद मंगलवार को यह सजा सुनायी. केश में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव एवं सरकार की ओर से पीपी हीरालाल सिंह ने बहस में भाग लिया.
दो-दो हजार का लगाया गया अर्थदंड भी

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