दहेज हत्या मामले में दोषी पति को 10 वर्ष कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अतुलवीर सिंह की अदालत में दहेज हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी करार दिये गये पति को 10 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी

बांका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अतुलवीर सिंह की अदालत में दहेज हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी करार दिये गये पति को 10 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को नौ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत रजौन थाना क्षेत्र के चकरोसन गांव निवासी बिरेंद्र यादव को सुनायी है. घटना 3 जनवरी 2023 की है. मामले में सदर थाना क्षेत्र के सोनारी गांव निवासी मृतका के भाई प्रदीप कुमार यादव ने रजौन थाना में देहज के लिए हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बहन लूखो देवी की शादी 2019 में चकरोसन निवासी बिरेंद्र यादव के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर ससुराल वाले उनकी बहन को प्रताड़ित व मारपीट करते थे. देहज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने मारपीट व गला दबाकर बहन की हत्या कर दी. कोर्ट में मामले की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निरज कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.

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By SHUBHASH BAIDYA

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