संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Aurangabad News : औरंगाबाद कोर्ट ने संपत्ति विवाद में सौतेले भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी अनमोल कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.

Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार झा की अदालत ने संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के मामले में दोषी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

सात गवाहों की गवाही के आधार पर हुई सजा

अपर लोक अभियोजक राधेश्याम सिंह ने बताया कि यह मामला नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23, एसटीआर संख्या 27/25 एवं 48/26 से संबंधित है. अभियुक्त 9 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था और उसे उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली थी. उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कराई गई. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 31 जुलाई 2026 को अभियुक्त को दोषी ठहराया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया.

मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

मामले की प्राथमिकी मृतक सज्जन कुमार की पत्नी पूजा देवी ने नवीनगर थाना में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार, 16 जनवरी 2023 की रात करीब साढ़े आठ बजे सज्जन कुमार नवीनगर के मंगल बाजार स्थित अपने घर के बाहर चौकी पर बैठकर खैनी बेच रहे थे. इसी दौरान उनका सौतेला बड़ा भाई अनमोल कुमार गुप्ता वहां पहुंचा और श्राद्ध में हुए खर्च तथा संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद करने लगा. आरोप है कि बहस के दौरान उसने झोले से पिस्तौल निकालकर सज्जन कुमार पर तीन गोलियां चला दीं.

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत

गोली लगने के बाद सज्जन कुमार जान बचाने के लिए घर के अंदर भागे, लेकिन सीढ़ी पर गिरकर बेहोश हो गए. परिजन और स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे मंगल बाजार क्षेत्र में दहशत और अफरातफरी का माहौल बन गया था. मामले की जांच और सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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By Sudhir kumar singh

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