Aurangabad News: औरंगाबाद जिला खनन कार्यालय की टीम ने दाउदनगर थाना क्षेत्र के शमशेरनगर में अवैध बालू भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2,000 सीएफटी बालू जब्त किया है. मामले में दो लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दाउदनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
खान निरीक्षक कुमार प्रत्युष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार दाउदनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान शमशेरनगर स्थित हाई स्कूल गेट के पास पोखरा और अस्पताल के सामने तालाब के समीप बड़ी मात्रा में तीन ढेरों में बालू जमा पाया गया.
स्थानीय लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि शमशेरनगर निवासी गुड्डू शर्मा और देवेंद्र शर्मा द्वारा सोन नदी से अवैध रूप से बालू निकालकर बिक्री के उद्देश्य से तीन-चार दिनों से इसका भंडारण किया गया था.
जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि जिस स्थान पर बालू रखा गया था, वहां किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बालू भंडारण की वैध अनुमति प्राप्त नहीं थी. मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति बालू से संबंधित वैध चालान, परिवहन परमिट या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद पूरे भंडारण को अवैध घोषित करते हुए जब्त कर लिया गया.
खनन विभाग ने मामले में अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करने का अनुरोध दाउदनगर थाना पुलिस से किया है. कार्रवाई के दौरान स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने पर जिला खनन कार्यालय में प्रतिनियुक्त सिपाहियों को गवाह बनाया गया. जब्त बालू को अधिकृत बालू घाट के बंदोबस्तधारी की जिम्मेदारी में सुरक्षित रखा गया है.
प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि यह मामला खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (संशोधित 2026) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संबंधित धाराओं के उल्लंघन से जुड़ा है. दाउदनगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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