लोडिंग-अनलोडिंग का समय तय, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेशप्रतिनिधि, दाउदनगर
अनुमंडल मुख्यालय के अत्यंत व्यस्त भखरुआं मोड़ पर लगातार लगने वाले जाम और यातायात अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीओ अमित राजन द्वारा जारी आदेश के तहत इस इलाके में नो पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गयी है. साथ ही दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए माल की लोडिंग-अनलोडिंग का समय भी निर्धारित कर दिया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि भखरुआं मोड़ पर भारी वाहन, बस, ट्रक, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग तथा सड़क पर माल लोडिंग-अनलोडिंग के कारण आए दिन गंभीर जाम की स्थिति बन रही थी. इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी. भखरुआं मोड़ दाउदनगर का प्रमुख यातायात केंद्र है, जहां से दाउदनगर-गया जी रोड, एनएच-139 दाउदनगर-औरंगाबाद रोड, दाउदनगर-पटना रोड तथा भखरुआं मोड़-मौलाबाग रोड होकर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं. सड़क किनारे अवैध वाहन खड़े होने और यात्रियों की प्रतीक्षा में कतारबद्ध बसों व ई-रिक्शाओं के कारण यातायात पूरी तरह चरमरा जाता था.
नो पार्किंग पूरी तरह लागू
आदेश के अनुसार भखरुआं-औरंगाबाद रोड में डीसीबी बैंक तक, पटना रोड में पीएनबी तक, गोह-गया जी रोड में वी-मार्ट तक तथा मौलाबाग-बाजार रोड में नहर तक किसी भी प्रकार के बस, ट्रक, इ-रिक्शा या अन्य व्यावसायिक वाहन को सड़क या सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ा करना प्रतिबंधित है. इसके अलावा यात्रियों की प्रतीक्षा में वाहनों को कतारबद्ध खड़ा करना भी पूरी तरह निषिद्ध है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत पार्किंग, प्रतीक्षा या ढुलाई गतिविधि नहीं की जायेगी. सड़क किनारे स्थित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए निर्देश जारी किये गये हैं कि माल की लोडिंग-अनलोडिंग केवल सुबह आठ बजे से पहले अथवा रात आठ बजे के बाद ही की जा सकेगी. सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक किसी भी वाहन को सड़क पर रोककर सामान चढ़ाने-उतारने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का मानना है कि दिन के समय हो रही लोडिंग-अनलोडिंग जाम की सबसे बड़ी वजह थी.
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों, चालकों और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसमें चालान काटना, वाहन जब्त करना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल है. आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके अनुपालन की जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ, दाउदनगर थानाध्यक्ष, मोटर वाहन निरीक्षक और परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौंपी गयी है.