Aurangabad News(ओम प्रकाश): यातायात अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. अनुमंडल दंडाधिकारी सह एसडीओ अमित राजन द्वारा जारी आदेश के तहत अब इस इलाके में नो पार्किंग व्यवस्था लागू कर दी गई है. साथ ही दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए माल की लोडिंग-अनलोडिंग का समय भी निर्धारित कर दिया गया है.
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, वाहन जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दाउदनगर स्थित भखरुआं मोड़ पर भारी वाहनों, बसों, ट्रकों, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों की अवैध पार्किंग तथा सड़क पर ही माल की लोडिंग-अनलोडिंग के कारण आए दिन गंभीर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी.
भखरुआं मोड़-मौलाबाग रोड से हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं
भखरुआं मोड़ दाउदनगर का प्रमुख यातायात केंद्र माना जाता है, जहां से दाउदनगर-गया जी रोड, एनएच-139 दाउदनगर-औरंगाबाद रोड, दाउदनगर-पटना रोड तथा भखरुआं मोड़-मौलाबाग रोड होकर हजारों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं. सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े रहने और यात्रियों की प्रतीक्षा में कतारबद्ध बसों और ई-रिक्शा के कारण पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था चरमरा जाती थी. इसे देखते हुए एसडीओ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115, 117, 119, 122, 126, 127 और 201 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है.
नो पार्किंग लागू
इन क्षेत्रों में पूरी तरह नो पार्किंग लागू-आदेश के अनुसार भखरुआं-औरंगाबाद रोड में डीसीबी बैंक तक, पटना रोड में पीएनबी बैंक तक, गोह-गया जी रोड में वी-मार्ट तक तथा मौलाबाग-बाजार रोड में नहर तक किसी भी प्रकार के बस, ट्रक, ई-रिक्शा अथवा अन्य व्यावसायिक वाहनों को सड़क या सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ा करने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा यात्रियों की प्रतीक्षा में वाहनों को कतारबद्ध खड़ा करना भी पूरी तरह निषिद्ध कर दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत पार्किंग, प्रतीक्षा या ढुलाई गतिविधि नहीं की जाएगी.
सड़क के दोनों किनारों पर स्थित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.अब माल की लोडिंग-अनलोडिंग केवल सुबह 8 बजे से पहले अथवा रात 8 बजे के बाद ही की जा सकेगी. सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किसी भी बस, ट्रक, पिकअप, ई-रिक्शा या अन्य वाहन को सड़क पर रोककर सामान चढ़ाने-उतारने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन का मानना है कि दिन के समय सड़क पर होने वाली लोडिंग-अनलोडिंग ही जाम की सबसे बड़ी वजह बन रही थी.
उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों, चालकों और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें चालान काटना, वाहन जब्त करना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल होगी. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसके अनुपालन की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, दाउदनगर थानाध्यक्ष, मोटर वाहन निरीक्षक एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है.
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