मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली का कार्य महत्वपूर्ण : अपर जिला जज

मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली का कार्य महत्वपूर्ण : अपर जिला जज

निगरानी और सलाह समिति की हुई बैठक

प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.

निगरानी और सलाह समिति के अध्यक्ष प्रभारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्व विभूति गु���्ता की अध्यक्षता में निगरानी और सलाह समिति की बैठक हुई. इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के कार्यों की समीक्षा की. इस बैठक में मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली को माह जून अंतिम और जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रदत्त वादों में किये गये कार्यों को संतोषप्रद बताते हुए और बेहतर कार्य करने एवं वाद के निस्तारण कराने के लिए और अधिक प्रयास करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त रिमांड कार्य को लेकर कई दिशा-निर्देश दिये गये. उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वैसे लोग जो अत्यंत ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला आदि हैं, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव के लिए एक नयी प्रणाली के अंतर्गत यह सब व्यवस्था की गयी है. उम्मीद जतायी गयी कि उन्हें न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे.

विदित हो कि मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के अंतर्गत सभी अधिवक्ताओं की पूर्णकालिक नियुक्ति इसीलिए की गयी है कि अपने निजी वकालत के कार्य को छोड़कर सिर्फ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले बचाव से संबंधित वाद में कार्य करते हुए उन्हें सशक्त बचाव करते हुए न्याय मिल सके. ऐसी स्थिति में यह परम दायित्व है कि उस पैमाने पर पूर्ण रूप से खरे उतरें. बैठक में मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता युगेश किशोर पांडेय, उपमुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता अभिनंदन कुमार एवं मुकेश कुमार, सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता चंदन कुमार एवं रंधीर कुमार आदि उपस्थित रहे.

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