Aurangabad News: (सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे संचालित होटल,ढाबा,रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच शुरू कर दी गई है.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई,जहां कुछ स्थानों पर मामूली अनियमितताएं पाई गईं. संबंधित संचालकों को फटकार लगाते हुए सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
होटल, ढाबा, राइस मिल व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया
जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 एवं 139 के किनारे स्थित विभिन्न होटल,ढाबा,राइस मिल तथा रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता,स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की गई.
होटलों और ढाबों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए
कुछ होटलों और ढाबों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अभियान के क्रम में दाउदनगर क्षेत्र में व्यापक जांच की गई. वहीं देव मोड़ के समीप स्थित एक होटल में जांच के दौरान नकली पनीर मिलने का मामला सामने आया. विभागीय टीम ने उक्त पनीर को जब्त कर लिया तथा उसकी गुणवत्ता और संरचना की जांच के लिए नमूना पटना स्थित प्रयोगशाला भेज दिया है.
जांच के लिए भेजा, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई होगी
रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में एक गंभीर पहल है. अजय कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर बारुण तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर झारखंड सीमा तक स्थित होटल, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी.
संचालकों को चेतावनी लापरवाही पर कार्रवाई तय
विभाग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, नकली सामग्री के उपयोग और स्वच्छता संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है. गौरतलब है कि यह कार्रवाई असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में शुरू की गई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, खाद्य नमूनों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
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