Aurangabad Sex Racket: जिले में देह व्यापार का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है. शहर के कई गेस्ट हाउस, छोटे होटल और बाजार से बाहर संचालित लॉज अवैध कारोबार के अड्डे बनते जा रहे हैं. खासकर महाराजगंज रोड, पुरानी जीटी रोड और बाजार इलाके से बाहर स्थित गेस्ट हाउसों में यह धंधा बिना रोक-टोक के जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि देर शाम से लेकर पूरी रात तक संदिग्ध गतिविधियां यहां आम हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है.
“प्रति घंटा”, “फुल” और “फुल नाइट” जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल
सूत्रों के अनुसार होटल और गेस्ट हाउस संचालक खुले तौर पर नहीं बल्कि खाने के डीस जैसे कोड वर्ड के जरिए ग्राहकों से बातचीत करते हैं. प्रति घंटा, फुल और फुल नाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सौदे किए जाते हैं. बताया जा रहा है कि एक से दो घंटे के लिए अलग शुल्क और पूरी रात के लिए अलग रकम वसूली जाती है.कई जगहों पर सिर्फ 500 रुपये में कमरे उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसके बाद अंदर होने वाली गतिविधियों पर कोई निगरानी नहीं रहती.
कैसा होता है डील
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई गेस्ट हाउसों के रिसेप्शन पर बैठने वाले कर्मचारी भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं. बाहर से आने वाले ग्राहकों को सीधे कमरे तक पहुंचाया जाता है और नकद भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे.
बाहरी लड़कियों की अधिक डिमांड, रेट भी ज्यादा
जानकारी के मुताबिक इस नेटवर्क में स्थानीय लड़कियों की तुलना में दूसरे जिलों और राज्यों से लाई गई युवतियों की मांग ज्यादा है. इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि बाहरी लड़कियों को “स्पेशल” बताकर अधिक रकम वसूली जाती है. सूत्रों का दावा है कि कुछ गिरोह सोशल मीडिया और मोबाइल नेटवर्क के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं.कई मामलों में युवतियों को नौकरी, डांस प्रोग्राम या शादी समारोह में काम दिलाने का झांसा देकर इस धंधे में धकेले जाने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि पुलिस के पास अब तक बहुत कम मामले आधिकारिक रूप से पहुंच पाए हैं.
आर्केस्ट्रा संचालकों पर भी उठ रहे सवाल
जिले में चलने वाले कुछ आर्केस्ट्रा ग्रुपों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं.आरोप है कि कई आर्केस्ट्रा संचालक कार्यक्रमों की आड़ में लड़कियों की सप्लाई का काम कर रहे हैं. शादी और निजी आयोजनों के बहाने संपर्क बढ़ाकर बाद में ग्राहकों को होटल और गेस्ट हाउस तक पहुंचाया जाता है. ग्रामीण इलाकों में होने वाले आयोजनों के बाद यह नेटवर्क और अधिक सक्रिय हो जाता है.
पुलिस कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती. लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर पुलिस की छापेमारी पहले से लीक हो जाती है, जिसके कारण संचालक सतर्क हो जाते हैं.हालांकि पुलिस अधिकारी समय-समय पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई का दावा करते रहे हैं.सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते इस नेटवर्क पर रोक नहीं लगी तो इसका असर युवाओं और सामाजिक माहौल पर गंभीर रूप से पड़ सकता है. लोगों ने प्रशासन से होटल, लॉज और गेस्ट हाउसों की नियमित जांच, ग्राहकों की अनिवार्य आईडी जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की मांग की है.
प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती
औरंगाबाद में तेजी से फैल रहा यह अवैध कारोबार अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. शहर के कई इलाकों में खुलेआम चल रहे इस नेटवर्क ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और अवैध कारोबार पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाता.
क्या कहता है कानून
अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं या युवतियों को ग्राहकों तक पहुंचाने, सौदा तय कराने या कमीशन लेने का काम करता है तो यह अपराध माना जाता है. इसमें दलाल, एजेंट और नेटवर्क चलाने वाले लोग शामिल होते हैं.अगर कोई होटल संचालक, लॉज मालिक या गेस्ट हाउस संचालक जानबूझकर अपने परिसर का इस्तेमाल देह व्यापार के लिए होने देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे मामलों में होटल सील करने तक की कार्रवाई संभव है.सड़क, बाजार, बस स्टैंड या सार्वजनिक स्थानों पर ग्राहकों को आकर्षित करना या संकेत देना भी कानून के तहत अपराध है.
मानव तस्करी गंभीर अपराध
अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने कहा कि किसी लड़की या महिला को बहला-फुसलाकर, नौकरी का झांसा देकर या दबाव बनाकर इस धंधे में धकेला जाता है तो यह गंभीर अपराध है. मानव तस्करी के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है.
क्या सजा हो सकती है
देह व्यापार के अड्डे चलाने पर कई वर्षों की जेल और जुर्माना का प्रावधान है.मानव तस्करी में सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा संभव है.नाबालिगों से जुड़े मामलों में और भी सख्त प्रावधान लागू होते हैं.
