औरंगााबद से सुधीर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट
Aurangabad Civil Court News : औरंगाबाद सिविल कोर्ट में सोमवार 29 जून से न्यायिक कार्य की समय-सारिणी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि व्यवहार न्यायालय के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार अब ग्रीष्मकालीन मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
दोपहर में होगा लंच अवकाश
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, सोमवार 29 जून से न्यायालय में केसों की सुनवाई और अन्य कानूनी कार्यवाही प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी. यह कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक नियमित रूप से संचालित की जाएगी. इस नई व्यवस्था के तहत दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:00 बजे तक आधे घंटे का लंच अवकाश (मध्यांतर) निर्धारित किया गया है.
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वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील
वहीं, न्यायालय परिसर सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा, ताकि विभिन्न मामलों से जुड़े वादकारी, अधिवक्ता और न्यायालय के अन्य कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर अपने-अपने कार्यों का निष्पादन आसानी से कर सकें. पैनल अधिवक्ता सतीश ने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों तथा न्यायालय आने वाले आम लोगों से अपील की है कि वे इस नए समय को ध्यान में रखें.
नियमित समय पर खुलेंगे कोर्ट
उन्होंने कहा कि सभी लोग बदली हुई समय-सारिणी के अनुरूप ही कोर्ट पहुंचें, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. न्यायालय प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब नियमित समय-सारिणी के अनुसार ही सभी न्यायिक कार्य संपादित किए जाएंगे.
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