अपहरण मामले में पिता-पुत्र को तीन वर्ष कैद, मिली बेल

औरंगाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को तीन साल की सजा सुनायी है, जिसमें पुत्र संजय चौधरी, पिता लाला चौधरी, निवासी खिरियावां को सजा सुनायी है. यह फैसला मदनपुर थाना कांड संख्या 23-97 की धारा 363, 366ए […]

औरंगाबाद नगर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को तीन साल की सजा सुनायी है, जिसमें पुत्र संजय चौधरी, पिता लाला चौधरी, निवासी खिरियावां को सजा सुनायी है.

यह फैसला मदनपुर थाना कांड संख्या 23-97 की धारा 363, 366ए के तहत सुनायी गयी है. हालांकि, न्यायाधीश से सजा सुनाने के बाद दोनों पिता पुत्र को बंध पत्र पर एक हजार रुपये जुर्माना भरने के बाद छोड़ दिया. मामला यह है कि 11 फरवरी 97 को उक्त दोनों पिता पुत्र ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया था. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी लड़की के पिता महावीर साव द्वारा मदनपुर थाने में दर्ज करायी गयी थी. इस फैसला में अभियोजन पक्ष से एपीपी रामस्वरूप सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने बहस की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >