तैयार की जा रही अपराधियों की सूची

सक्रिय अपराधियों पर लगेगा सीसीए, सात का नाम हो चुका है दर्जऔरंगाबाद (नगर) : जिले में घटनाओं को अंजाम देने वाले सक्रिय अपराधियों की एक सूची पुलिस विभाग द्वारा तैयार की जा रही है, ताकि इन पर सीसीए लगाया जा सके. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव ने बताया कि वैसे अपराधियों की सूची […]

सक्रिय अपराधियों पर लगेगा सीसीए, सात का नाम हो चुका है दर्ज
औरंगाबाद (नगर) : जिले में घटनाओं को अंजाम देने वाले सक्रिय अपराधियों की एक सूची पुलिस विभाग द्वारा तैयार की जा रही है, ताकि इन पर सीसीए लगाया जा सके. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय नारायण यादव ने बताया कि वैसे अपराधियों की सूची तैयार की जा रही है, जो जेल या फिर जेल से छूटने के बाद घटना को अंजाम दे रहे हैं.

इन अपराधियों पर सीसीए लगाने की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा शुरू कर दी गयी है. अभी तक सात अपराधियों का नाम विभाग के पास सूचीबद्ध कर भेजी जा चुकी है.

इसमें नगर थाना से दो, जम्होर थाना से एक व अन्य शामिल हैं. एसडीपीओ ने बताया कि सीसीए लग जाने से अपराधी पर लगाम लगाने में आसानी होती है. साथ ही इन्हें कोर्ट से जमानत भी जल्द नहीं मिल पाता है.

अवैध संपत्ति में चार लोग

अवैध तरीके से संपत्ति जमा करने वाले लोगों के लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की नजर अब अवैध रूप से संपत्ति जमा करनेवाले लोगों पर लगने वाली है. इसके लिए पुलिस विभाग तत्पर दिखाई दे रहा है. एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अवैध तरीके से जो लोग संपत्ति अजिर्त करने का काम किये है उन्हें एक सूची तैयार कर विभाग के पास भेजे, ताकि वैसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.

एसडीपीओ ने बताया कि अभी तक इसके तहत चार लोगों का नाम आया है, जिनमें दो लोग शराब माफिया मानस यादव, निवासी धनहारा, थाना जम्होर व जन वितरण प्रणाली विक्रेता राम सूचित सिंह, निवासी फेसर व अन्य दो लोग शामिल है.

इन लोगों के विरुद्ध ओडिलेस एक्ट मनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. मानस यादव ने अवैध रूप से शराब बेच कर अवैध संपत्ति अजिर्त करने का काम किया है, तो राम सूचित सिंह ने जन वितरण प्रणाली के तहत अवैध तरीके से संपत्ति अजिर्त किया है. इसके अलावा अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है, जिसके बारे में थाने से सूची मांगी गयी है, ताकि विभाग के पास कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजी जा सके.

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