धोखाधड़ी की एफआइआर दर्ज

औरंगाबाद (ग्रामीण) : औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक (डीएस) डॉ तपेश्वर प्रसाद पर धोखाधड़ी का मामला नगर थाने में गुरुवार को दर्ज किया गया. अस्पताल के आउट सोर्सिग संचालक सत्येंद्र नारायण सिंह के बयान पर धारा 323, 468, 420, 500, 504 के तहत कांड संख्या 2/15 दर्ज हुई है. यह प्राथमिकी व्यवहार न्यायालय के मुख्य […]

औरंगाबाद (ग्रामीण) : औरंगाबाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक (डीएस) डॉ तपेश्वर प्रसाद पर धोखाधड़ी का मामला नगर थाने में गुरुवार को दर्ज किया गया. अस्पताल के आउट सोर्सिग संचालक सत्येंद्र नारायण सिंह के बयान पर धारा 323, 468, 420, 500, 504 के तहत कांड संख्या 2/15 दर्ज हुई है.
यह प्राथमिकी व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के निर्देश पर की गयी है. दर्ज प्राथमिकी में संचालक ने कहा है कि वर्ष 2011 से सदर अस्पताल व जिले के कुछ अन्य अस्पतालों में लोक निजी सोसाइटी के तहत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जेनेरेटर के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति, साफ-सफाई,भरती मरीजों का भोजन और कपड़े धुलाई का सेवा करते आ रहे हैं. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हमेशा एक लाख रुपये प्रति माह देने और नहीं देने पर गलत आरोप लगा कर संविदा को रद्द करने की बात कहते हैं.
6.12.2014 को मरीजों का नाश्ता बांटने के क्रम में उन्होंने बुला कर पुन: एक लाख रुपये की मांग की और गाली-गलौज की. यही नहीं जेल भेजने और फर्म को काली सूची में डालने की धमकी भी दी. उपाधीक्षक ने नगर थाना में झूठा केस भी दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने विद्युत विभाग औरंगाबाद द्वारा दिये गये प्रतिवेदन दिनांक 15.11.2014 में 11 हजार वोल्ट का शहरी फीडर नंबर-एक का आपूर्ति का वर्णन किया गया. उन्होंने गलत तरीके से फीडर नंबर-एक को फोटो कॉपी में विलोपित कर केवल सदर अस्पताल की आपूर्ति दिखायी. इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ तपेश्वर प्रसाद ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं वह बेबुनियाद है.
न कभी धमकी दी और न किसी तरह का गलत व्यवहार किया. उनके विरुद्ध नगर थाना में गबन का प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. नगर थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने बताया कि गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है. जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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