औरंगाबाद के जिला जज और वैशाली के सब जज निलंबित, बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर जाने से भी मनाही

पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल एनके पांडेय के दस्तखत से जारी आदेश के मुताबिक जिला जज श्री शरण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी.

By Prabhat Khabar | September 11, 2021 7:05 AM

पटना. पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने औरंगाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मुरारी शरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल एनके पांडेय के दस्तखत से जारी आदेश के मुताबिक जिला जज श्री शरण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी.

निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया है. उन्हें बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर जाने से भी मनाही कर दी गयी है. हाइकोर्ट प्रशासन ने वैशाली के सब जज सह एसीजेएम रामेश्वर मिश्रा को भी निलंबित कर दिया है.

निलंबन अवधि में उनका कार्यकाल हाजीपुर निर्धारित किया गया है. श्री मिश्रा का निलंबन आदेश भी रजिस्ट्रार जेनरल एनके पांडेय के दस्तखत से जारी किया गया है. दूसरी ओर रक्सौल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार-6 के निलबंन आदेश को खत्म कर दिया गया है.

उन्हें हाइकोर्ट प्रशासन ने इस साल मार्च में निलंबित किया था. निलंबन मुक्त होने के बाद उनकी पोस्टिंग मधेपुरा के उदाकिशनगंज में न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में की गयी है. इस कार्रवाई के बाद न्यायिक अधिकारियों में हड़कंप मजा हुआ है.

Posted by Ashish Jha

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