हेरोइन तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा
छह दिसंबर 2022 को नगर थाना के शांति नगर मुहल्ले से धराये थे तस्कर
By DEVENDRA DUBEY | Updated at :
बक्सर कोर्ट.
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस संजीत कुमार सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को एक-एक वर्षों की कारावास की सजा सुनायी. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि छह दिसंबर 2022 को पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना के शांति नगर मुहल्ले में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दो लोग खड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने दलबल के साथ छापेमारी करते हुए शांति नगर के चचरी पुल के पास झोंपड़ीनुमा घर से शशि कुमार यादव एवं बिस्मिल्लाह खान, पिता हैदर अली को 4.38 एवं 5.25 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था ,अभियुक्तों के पास से क्रमशः 4 हजार एवं 6 हज़ार रुपये नकद भी जब्त किये गये थे. मामले की सुनवाई एनडीपीएस के विशेष न्यायालय में की गई. जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट के समक्ष वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जब्त पदार्थ की पुष्टि हेरोइन के रूप में की गयी थी. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई .