56 Panchayat Secretaries Transfer : भोजपुर जिले के 56 पंचायत सचिवों का उनके गृह जिला में तबादला किया गया है. यह स्थानांतरण बिहार ग्राम पंचायत पंचायत सचिव स्थानांतरण एवं पदस्थापन विनियमावली 2025 के प्रावधानों और जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर किया गया है. पूरे बिहार में कुल 1402 पंचायत सचिवों को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से स्थानांतरित कर गृह जिला में पदस्थापित किया गया है.
विनियमावली के प्रावधान के तहत हुआ तबादला
बिहार ग्राम पंचायत पंचायत सचिव स्थानांतरण एवं पदस्थापन विनियमावली 2025 के प्रावधानों के तहत पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है. जिला पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संबंधित पंचायत सचिवों को उनके गृह जिला में पदस्थापित किया गया है. इस फैसले से लंबे समय से गृह जिला में पदस्थापन की मांग कर रहे पंचायत सचिवों को राहत मिली है.
बिहार में 1402 पंचायत सचिवों का हुआ स्थानांतरण
पंचायत सचिव विपिन कुमार सिंह के अनुसार पूरे बिहार में कुल 1402 पंचायत सचिवों को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले से स्थानांतरित किया गया है. इन सभी को उनके संबंधित गृह जिला में पदस्थापित किया गया है. स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के तहत की गई है.
भोजपुर से 56 पंचायत सचिवों की नई तैनाती
भोजपुर जिले से कुल 56 पंचायत सचिवों का उनके गृह जिला में पदस्थापन किया गया है. लंबे समय से पंचायत सचिवों की ओर से गृह जिला में पदस्थापन की मांग की जा रही थी. स्थानांतरण के बाद संबंधित पंचायत सचिवों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद नई जगह योगदान करना होगा.
प्रभार सौंपने के बाद ही होंगे विरमित
सभी स्थानांतरित पंचायत सचिवों को वर्तमान पदस्थापन वाले स्थान से प्रभार हस्तांतरण के बाद ही विरमित किया जाएगा. यानी संबंधित पंचायत सचिव पहले अपने वर्तमान दायित्व और अभिलेखों का प्रभार सौंपेंगे. इसके बाद उन्हें नई पदस्थापना के लिए रवाना किया जाएगा.
जनगणना कार्य में लगे कर्मियों के लिए अलग व्यवस्था
जनगणना कार्य 2027 में शामिल वैसे पंचायत सचिव, जिन्हें प्रगणक या पर्यवेक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है, उन्हें तत्काल विरमित नहीं किया जाएगा. ऐसे पंचायत सचिवों को नियमानुसार जनगणना कार्य पूरा होने के बाद ही विरमित किया जाएगा. इससे जनगणना से जुड़े कार्य प्रभावित न हों, इसका ध्यान रखा गया है.
स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा
पंचायत सचिवों का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है. इसलिए स्थानांतरित पंचायत सचिवों को स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा. संबंधित कर्मियों को नई पदस्थापना पर जाने के दौरान इस प्रावधान का ध्यान रखना होगा.
लंबे समय से थी गृह जिला में तैनाती की मांग
पंचायत सचिव लंबे समय से अपने गृह जिला में पदस्थापन की मांग कर रहे थे. अब विनियमावली के प्रावधान और संबंधित अनुशंसा के आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई है. भोजपुर के 56 पंचायत सचिवों को इसका लाभ मिला है.
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