बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया के बीच अररिया में ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट नहीं करने वाले शिक्षकों को अंतिम अवसर दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी साहेब आलम ने 20 अगस्त 2026 को कार्यालय आदेश जारी कर प्रोफाइल में त्रुटि वाले शिक्षकों को दो दिनों के भीतर साक्ष्य सहित आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है. विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों तक आदेश की जानकारी पहुंचाने को कहा है.
प्रोफाइल में गलती हो तो दें आवेदन
डीईओ साहेब आलम के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों के ई-शिक्षाकोश प्रोफाइल में पंजीकरण, पदस्थापन विवरण या व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई त्रुटि है, वे साक्ष्य के साथ डीपीओ स्थापना कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति या सुधार संबंधी आवेदन देना होगा.
नियुक्ति संबंधी विवरण में सुधार की अलग प्रक्रिया
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति का प्रकार, शिक्षक का प्रकार और उप-प्रकार से संबंधित सुधार के लिए अलग से आवेदन देना होगा. इन विवरणों का अपडेट जिला स्तर पर नहीं, बल्कि मुख्यालय पटना से किया जाएगा. इसलिए संबंधित शिक्षक को अपने आवेदन में सही विवरण और आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे.
समायोजन के लिए आवेदन करने वालों की प्रोफाइल में बदलाव नहीं
डीईओ ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने अधिशेष शिक्षक समायोजन, समानुपातीकरण या पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उनके प्रोफाइल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. ऐसे शिक्षकों के आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगे.
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सूचना देने का निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को कार्यालय आदेश की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोफाइल में त्रुटि वाले शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार के लिए आवेदन कर सकें.
शिक्षकों के लिए जरूरी है समय सीमा का ध्यान रखना
ई-शिक्षाकोश प्रोफाइल में दर्ज जानकारी शिक्षक स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है. ऐसे में संबंधित शिक्षकों को अपने प्रोफाइल की जानकारी जांचकर यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन करना होगा. दो दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद सुधार का अवसर मिलने की स्थिति विभागीय निर्देशों पर निर्भर करेगी.
