गैस एजेंसी के बाद अब पेट्रोल पंप संचालकों पर भी बढ़ी प्रशासन की सख्ती, एकल खरीद की सीमा हुई तय

एकल ट्रांजेक्शन पर रखी जायेगी नजर

सदर एसडीओ ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ की बैठक, पेट्रोल व डीजल की बिक्री के इंतजाम को पारदर्शी बनाने के दिये निर्देशअररिया. घरेलू गैस सिलेंडर के बाद अब जिला प्रशासन जिले में पारदर्शी तरीके से पेट्रोल व डीजल की बिक्री को लेकर भी जरूरी पहल कर रहा है. इसे लेकर सदर एसडीओ बलवीर दास की अध्यक्षता में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में पेट्रोल-डीजल की बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी व नियंत्रित रखने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिये. एसडीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पेट्रोल पंपों का संचालन केवल खुदरा बिक्री के लिए किया जायेगा. किसी भी प्रकार की अनाधिकृत वाहन को आपूर्ति या थोक बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. निगरानी को और सख्त बनाते हुए बताया गया कि प्रधान कार्यालय स्तर पर ऑटोमेशन के माध्यम से बड़े लेन-देन पर नजर रखी जा रही है.

पेट्रोल में 4000 व डीजल में 35 हजार रुपये से अधिक के एकल ट्रांजेक्शन पर रखी जायेगी नजर

इसके तहत पेट्रोल में 4000 हजार रुपये डीजल में 35 हजार रुपये से अधिक के एकल ट्रांजेक्शन पर विशेष निगरानी की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लेन-देन का सीसीटीवी प्रमाण भी प्रस्तुत कराना होगा. बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये व समय पर इंडेंट अनिवार्य होगा. यदि आसपास के किसी पंप पर ईंधन की कमी होती है, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देनी होगी. जिला प्रशासन, विक्रय अधिकारी व विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है. निरीक्षण के दौरान स्टॉक ऑटोमेशन व भौतिक, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी. इसके अलावा सभी नोजल पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने, कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखने का निर्देश बैठक में दिया गया. बिना अनुमति ऑटोमेशन को मैनुअल मोड में संचालित करना गंभीर अनियमितता माना जायेगा. इसमें दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दिया.

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