गला दबा पत्नी की हत्या मामले में पति को मिली 10 वर्ष की सजा

एक फरवरी 2021 की रात की है घटना

प्रतिनिधि, अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व सेकेंड अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार राय की अदालत ने गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बटुरबाड़ी वार्ड 12 के रहने वाले मो इमाम पिता मो यासीन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह सजा एसटी 103/2022 में सुनायी गयी है. सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना एक फरवरी 2021 की रात की है. आरोपित मो इमाम ने अपनी पत्नी बीवी हलीमा की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी थी. एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना तिथि के 05 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर थाना नरणदिगी के गांव कल्लापारा की रहने वाली बीबी हलीमा की शादी मो इमाम के साथ हुई थी. उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि पति उसपर दहेज के रूप में ग्लैमर बाइक व 01 लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर हलीमा के साथ क्रूरता बरती गयी. एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि बीबी हलीमा का शव आरोपित के घर के बरामदे से पुलिस ने बरामद किया था. हलीमा के शरीर पर चोट के निशान भी थे. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता विष्णुकांत मिश्रा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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