18 वर्ष से पहले लड़की की नहीं करें शादी

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर हुई बैठक

12-प्रतिनिधि,फारबिसगंज अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह के रोकथाम को लेकर शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार के परिसर में प्रखंड क्षेत्र के सभी धर्म गुरु व स्थानीय टेंट हाउस के संचालकों की बैठक हुई. बैठक में मौजूद लोगों को संस्था जागरण कल्याण भारती के अध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी यदि कोई कराते है तो ये कानून अपराध है. वैसे लोगो के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही लेकिन इस प्रकार के शादी में शामिल लोगों जैसे उस पंचायत के मुखिया, टेंट संचालक व शादी कराने वाले शामिल होने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी. यदि किसी भी नाबालिग की शादी होने की जानकारी मिलती है तो उस जानकारी को अपने पंचायत के मुखिया को व पुलिस को 112 /1098 नंबर पर तुरंत दे या बीडीओ, एसडीएम व डीएम को दें. बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर एक भी बाल विवाह नहीं हो. इसको लेकर पूरे देश में 777 जिला है जहां के जिलाधिकारी को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया है. बताया कि अररिया जिला में 26 थाना है जिसमें बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी पदस्थापित हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चोंं संदर्भित यदि कोई मामला हो तो आवेदन बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को देंगे. यही नही उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों को बाल विवाह के रोकथाम को ले कर कैसे सभी को अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना है. उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारियां देते हुए जागरूक किया. मौके पर समाजसेवी वाहिद अंसारी,नौशाद अहमद,मुफ़्ती अब्दुर्र रशीद कासमी,मुर्शिद अंसारी,मौलाना कामरुज्जमा साहब,आश मोहम्मद,नजमुल हसन,पंडित धनंजय झा शास्त्री,ज्ञानी प्रदीप सिंह वेदी,सोनू कुमार,अधिवक्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल,सुबोध कुमार सुधांशु,राहुल कुमार रंजन सहित अन्य मौजूद थे.

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