नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

मधुबनी : सकरी थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 26 अप्रैल को सजा पर सुनवाई होगी. प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह ने उक्त मामले को लेकर विचारण करते हुए सकरी थाना क्षेत्र के नरपतनगर हाटी निवासी आरोपी रोहित यादव को दफा 376 […]

मधुबनी : सकरी थाना क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में 26 अप्रैल को सजा पर सुनवाई होगी. प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोस्को) मो. इशरत उल्लाह ने उक्त मामले को लेकर विचारण करते हुए सकरी थाना क्षेत्र के नरपतनगर हाटी निवासी आरोपी रोहित यादव को दफा 376 भादवि एवं 4 पोस्को एक्ट में गुरुवार को दोषी पाया है.

सजा पर सुनवाई 26 अप्रैल को रखा गया है. विशेष लोक अभियोजक (पोस्को) शशि भूषण यादव के अनुसार नाबालिग की मां अपने अन्य एक महिला के साथ मजदूरी करने गई थी. इसी बीच नाबालिग भी बकरी लेकर बछार जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में उक्त आरोपी ने उक्त 7 वर्षीय नाबालिग को अरहर के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था. बच्चे की आवाज पर पीड़िता की मां अन्य महिला दौड़ी तो आरोपी देखते ही भाग गया था.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >