बिहार : साक्ष्य के अभाव में सांसद पप्पू यादव बरी

कटिहार : मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में साढ़े 32 वर्ष पूर्व के हत्या मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. सोमवार को पप्पू यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम गौस के न्यायालय में उपस्थित हुए. इसके पूर्व विगत सात नवंबर को दंड प्रक्रिया संहिता की […]

कटिहार : मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में साढ़े 32 वर्ष पूर्व के हत्या मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया. सोमवार को पप्पू यादव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम गौस के न्यायालय में उपस्थित हुए. इसके पूर्व विगत सात नवंबर को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न्यायालय ने उनका बयान दर्ज किया गया था.
जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल, 1985 को पूर्णिया के गांधी नगर निवासी बलराम सिंह के पुत्र कुंदन कुमार उर्फ मुरारी सिंह केबी झा कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे. इसी क्रम में गोली और बम मार कर उसे घायल कर दिया गया था. इलाज के क्रम में कुंदन कुमार की मौत हो गयी थी.
इस मामले में अन्य मुख्य आरोपित अशोक यादव, अरुण यादव तथा बप्पी घोष की रिहाई पूर्व में हो चुकी है. पप्पू यादव की ओर से उनके अधिवक्ता महानंद यादव ने बहस की.
इस मामले को लेकर न्यायालय में बड़ी संख्या में पप्पू यादव के समर्थक मौजूद थे. बरी होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि न्यायालय पर उनकी आस्था शुरू से है. न्यायालय में सभी को न्याय मिलता है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >