चार आरोपितों को आजीवन कारावास
आरा. तदर्थ न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को सश्रम उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दशरथ साह व अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बहस की थी. अधिवक्ता ने बताया […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 31, 2014 10:44 PM
आरा.
तदर्थ न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नजरे इमाम अंसारी ने हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को सश्रम उम्रकैद एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दशरथ साह व अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बहस की थी. अधिवक्ता ने बताया कि चरपोखरी थाना अंतर्गत बहरी गांव में 29 मई 2008 को एक भैंस के विवाद को लेकर कामेश्वर सिंह पर गोलियां चलायी गयी, लेकिन गोली वहां उपस्थित पांच महिला एवं बच्चियों को गोली का छर्रा लगा था, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गयी थे.
घटना को लेकर उमेश सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अपर न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए उमेश सिंह, रघुनी सिंह, श्रीराम सिंह व जंग बहादुर सिंह को सश्रम उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
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