दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर पांच से 18 प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव है. बैसाखी, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, घूमने वाले सहायक उपकरण, पुनर्वास यंत्र और गाड़ी पर पांच प्रतिशत, ब्रेल पेपर, ब्रेल घड़ियों और श्रवण यंत्रों पर 12 प्रतिशत तथा ब्रेल टाइपराइटर और कार पर 18 फीसदी जीएसटी भुगतान करना होगा. वर्तमान में ये सामान सभी करों से मुक्त हैं.
जीएसटी लागू होने के बाद इन वस्तुओं की लागत में कई गुना वृद्धि होगी. जाहिर है, इससे दिव्यांगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा़ और उनकी शिक्षा, गतिशीलता एवं रोजगार पाने की काबिलियत हासिल करने की दर में कमी आयेगी. इसलिए सरकार से अपील है कि वह दिव्यांगों के हित में इस पर फिर से विचार करें.
अरुण कुमार सिंह, इमेल से़
