Waqf Amendment Act: वक्फ कानून पर कल फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा नहीं होनी चाहिए

Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 (Waqf Amendment Act) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट अब कल यानी गुरुवार को दोपहर दो बजे फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने दो पहलुओं को रेखांकित किया. जिसपर दोनों पक्षों से तर्क देने के लिए कहा गया.

Waqf Amendment Act: वक्फ कानून पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अंतरिम आदेश पारित करने के लिए पक्षों की सुनवाई करेगा. वक्फ संशोधन एक्ट पर सुनवाई करते हुए सीजेआई खन्ना (cji sanjeev khanna) ने कहा, “हम दोनों पक्षों से दो पहलुओं पर विचार करने के लिए कहना चाहते हैं. पहला, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए? दूसरा, संक्षेप में बताएं कि आप वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं?” उन्होंने कहा, “दूसरा बिंदु हमें पहले मुद्दे पर निर्णय लेने में कुछ हद तक मदद कर सकता है.”

हिंसा नहीं होना चाहिए : सीजेआई

सीजेआई ने वक्फ के खिलाफ हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा, “एक बात बहुत परेशान करने वाली है, हिंसा. यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम इस पर निर्णय लेंगे. कोर्ट की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- “ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जाए.”

14वीं या 15वीं सदी में बनी मस्जिदों का रजिस्टर्ड डीड दिखाने की मांग करना असंभव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जहां तक ​​हिंदुओं के धार्मिक बंदोबस्ती का सवाल है, अन्य समुदायों का कोई भी व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मस्जिदें 14वीं या 15वीं सदी में बनाई गई थीं. उनसे रजिस्टर्ड डीड दिखाने की मांग करना असंभव है। ज्यादातर मामलों में, जैसे कि दिल्ली की जामा मस्जिद, वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ किया जाएगा.

Waqf Amendment Act: कपिल सिब्बल ने वक्फ पर सरकार से पूछा सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि वह उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं. सिब्बल ने प्रश्न किया कि सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे ही लोग वक्फ बना सकते हैं जो पिछले पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं? सिब्बल ने कहा, “कलेक्टर वह अधिकारी होता है जो यह तय करता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं. अगर कोई विवाद है, तो यह व्यक्ति सरकार का हिस्सा होता है और इस तरह वह अपने मामले में खुद ही जस्टिस होता है. यह अपने आप में असंवैधानिक है. इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक अधिकारी ऐसा फैसला नहीं करता, तब तक संपत्ति वक्फ नहीं होगी.

Waqf Amendment Act: वक्फ के खिलाफ 72 याचिकों दायर की गई हैं

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद की याचिकाओं सहित 72 याचिकाएं अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं. जबकि केंद्र ने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक ‘कैविएट’ दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की अपील की थी.

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लेखक के बारे में

Published by: Arbindkumar mishra

अरबिंद कुमार मिश्रा मुख्यधारा की पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं. वर्तमान में, वह प्रभात खबर डॉट कॉम (Prabhat Khabar) में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अरबिंद नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं. गहरी रिसर्च पर आधारित स्पेशल स्टोरीज, रिपोर्टिंग और जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में 'एक्सप्लेनर' लिखना उनकी मुख्य यूएसपी (USP) है.

झारखंड की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में उनकी गहरी रुचि है. अपनी उत्कृष्ट और सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें संस्थान स्तर पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जा चुका है.

करियर का सफरनामा

अरबिंद ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित बहुभाषी न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्थान समाचार' से बतौर रिपोर्टर की थी. इसके बाद उन्होंने प्रसार भारती के अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने एंकरिंग, वॉइस-ओवर और रिपोर्टिंग के गुर सीखे. साल 2011 में वह 'प्रभात खबर डॉट कॉम' से जुड़े और तब से लगातार डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

प्रमुख उपलब्धियां और ग्राउंड रिपोर्टिंग

खेल पत्रकारिता और जमीनी रिपोर्टिंग में अरबिंद का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं:

34वें राष्ट्रीय खेल: झारखंड में आयोजित ऐतिहासिक 34वें नेशनल गेम्स की बेहतरीन और व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: रांची के जेएससीए (JSCA) स्टेडियम में आयोजित कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को करीब से कवर किया.

पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप (2018): भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की शानदार स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग.

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शैक्षणिक योग्यता (Education & Credentials)

UGC NET: साल 2019 में यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा उत्तीर्ण की.

बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (BJMC): रांची विश्वविद्यालय से साल 2011 में पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की.

एम.ए. (नागपुरी भाषा): रांची विश्वविद्यालय के 'जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग' से साल 2009 में नागपुरी भाषा में स्नातकोत्तर (MA) की डिग्री हासिल की.

लेखन शैली और विशेषज्ञता: एक्सप्लेनर, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अफेयर्स और झारखंड की लोक-संस्कृति.

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