Unlock 4 Guidelines in hindi UP, Bihar, Jharkhand, India, Rajasthan, Delhi, Get all updates: केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक-4 की गाइडलाइंस 30 सितंबर तक लागू रहेगी. अनलॉक-4 के दौरान मेट्रो रेल चलाने को मंजूरी मिली है. मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चलाने का फैसला लिया गया है. खास बात यह है कि स्कूल-कॉलेज समेत दूसरे आयोजनों को भी अनलॉक-4 में रियायत देने का निर्णय लिया गया है. कोरोना संकट को देखते हुए देश में अनलॉक जारी है. देश में कोरोना संक्रमण के मामले 33 लाख को पार कर चुके हैं.
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शैक्षणिक संस्थानों पर क्या हुआ फैसला?
गृह मंत्रालय से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के मुताबिक ‘21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समेत दूसरे आयोजनों को हरी झंडी मिलेगी.’ बड़ी बात यह है एक साथ (एक छत के नीचे) सौ लोग ही जमा हो सकते हैं. आदेश में 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल (कंटेनमेंट जोन छोड़कर) जाकर शिक्षकों से मिलने की छूट दी गई है. इसके लिए बच्चों को अपने अभिभावक या माता-पिता से लिखित स्वीकृति लेनी होगी.
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30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के मुताबिक ‘राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विचार के बाद स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को नियमित क्लास के लिए 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है.’ इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज को जारी रखने के आदेश देने के साथ ही इसे बढ़ावा देने की बात भी कही गई है. रियायतों को कंटेनमेंट जोन से बाहर लागू करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली-काउंसलिंग के लिए बुला सकते हैं.
यहां समझिए कितनी मिली है रियायत
– राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने की छूट.
– टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग और उससे संबंधित काम करेंगे.
– 9वीं से 12वीं तक के छात्र टीचर से मिलने स्कूल जा सकते हैं.
– स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.
– माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी.
Posted : Abhishek.
