PM मोदी के खिलाफ नामांकन रद्द करने वाली बीएसएफ जवान की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बर्खास्त बीएसएफ जवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसके नामांकन रद्द करने की शिकायत की गयी थी. बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर (Tej Bahadur) ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ वाराणसी से पर्चा भरा था. बाद में कुछ त्रुटि के कारण जवान का नामांकन रद्द कर दिया गया था. जवान ने पीएम मोदी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2020 1:19 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बर्खास्त बीएसएफ जवान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसके नामांकन रद्द करने की शिकायत की गयी थी. बर्खास्त बीएसएफ जवान तेज बहादुर (Tej Bahadur) ने 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ वाराणसी से पर्चा भरा था. बाद में कुछ त्रुटि के कारण जवान का नामांकन रद्द कर दिया गया था. जवान ने पीएम मोदी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी.

पीठ ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा. उच्च न्यायालय ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी. निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था. तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था.

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उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था. तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था. उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है. उस समय जवान का वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

Posted By: Amlesh Nandan.

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