Social media पर एक गलत जानकारी शेयर करना आपको पहुंचा सकता है 5 साल के लिए जेल, क्या होने जा रहा सख्त कानून, यहां जानिए

Social media new guidelines : गुरुवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा. उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे.

By Prabhat Khabar Print Desk | February 25, 2021 3:28 PM
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताना होगा शरारती कंटेट का ओरिजनेटर

  • नोडल अधिकारी अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में निपटारा

  • सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है

Social media new guidelines : सोशल मीडिया पर रेग्यूलर बने रहने और तड़ातड़ कंटेट डालने वाले अब जरा सावधान हो जाएं. गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नियम निर्धारित करते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत जानकारी को शेयर करता है, तो यह उसके लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी शेयर करने पर 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है.

तीन महीने में लागू होगा सोशल मीडिया कानून

गुरुवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कर दिया है कि कोर्ट के आदेश और सरकार की ओर से पूछे जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा. उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे.

24 घंटे के अंदर हटाना होगा महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट

इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है और खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा.

दो श्रेणियों में बांटा जाएगा सोशल मीडिया

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है. एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है. हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे. उन्होंने कहा कि एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले नोडल ऑफिसर का नाम भी रखना होगा. ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा.

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को मंजूरी नहीं देगी. उन्होंने कहा, हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे.

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Posted by : Vishwat Sen

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