हरियाणा के नूंह जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने शनिवार (29 अगस्त) को इसकी जानकारी दी.
सितंबर 2023 में दर्ज हुई थी शिकायत
पुलिस के मुताबिक, मामला सात सितंबर 2023 का है. फिरोजपुर झिरका निवासी एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक जबरन उसके घर में घुसा और उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया. इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट भी की.
वीडियो बनाकर दी थी धमकी
महिला के अनुसार, आरोपी ने घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया था. उसने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर देगा. आरोपी ने धमकी को अमल में लाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर कर दिया.
पुलिस ने गिरफ्तार कर दाखिल की थी चार्जशीट
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई नूंह स्थित त्वरित पॉक्सो अदालत में हुई.
अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
पुलिस के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ये भी पढ़ें: म्याऊं-म्याऊं! मुंबई मेट्रो की पहली बिल्ली अधिकारी ने संभाला पदभार, जानिए पूरा मामला...
