Rahul Gandhi: की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हाईकोर्ट

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाते हुए भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. स्वामी ने अदालत से गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है. स्वामी ने आरोप लगाया है कि बैकऑप्स लिमिटेड के 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 में दाखिल वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बतायी गयी है. यही नहीं कंपनी को भंग करने के लिए 17 फरवरी 2009 को दाखिल आवेदन में भी राहुल की नागरिकता ब्रिटिश घोषित की गयी. गौरतलब है कि स्वामी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया था कि ब्रिटेन में वर्ष 2003 में बैकऑप्स लिमिटेड का पंजीकरण किया गया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस कंपनी के सचिव और डायरेक्टर के तौर पर जुड़े.

राहुल गांधी ने संविधान का किया है उल्लंघन

याचिका में स्वामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून 1955 का राहुल गांधी ने उल्लंघन किया है. नियमों में अनुसार देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है. ऐसे में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को देखते हुए उनकी भारतीय नागरिकता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए. बार एंड बेंच वेबसाइट के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है. गौरतलब है कि अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा था. लेकिन बाद में इसपर कोई कदम नहीं उठाया गया. मौजूदा समय में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. 

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By Vinay Tiwari

Vinay Tiwari is a contributor at Prabhat Khabar.

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