शादी की उम्र 21 साल करने के विधेयक पर बोले ओवैसी, 18 साल की लड़की PM-CM चुन सकती है, तो जीवनसाथी क्यों नहीं?

AIMIM MP Asaduddin Owaisi देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के विधेयक पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर 18 साल की लड़की देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, तो अपना जीवनसाथी क्यों नहीं ?

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2021 6:00 PM

AIMIM MP Asaduddin Owaisi देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के विधेयक पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार 18 साल की लड़कियों के स्वतंत्रता के अधिकार को घटा रही है. असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर 18 साल की लड़की देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकती है, तो अपना जीवनसाथी क्यों नहीं ?

लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल 2021 का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यब बिल रेट्रोग्रेसिव है और यह स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, जो आर्टिकल 19 के तहत आता है. उन्होंने कहा कि 18 साल का व्यक्ति पीएम चुन सकता है, लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता. उसे शादी करने का अधिकार नहीं है. आपने 18 साल की उम्र वालों के लिए क्या किया है?

ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सोमालिया से भी कम है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का 89 प्रतिशत फंड मोदी की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह बिल वापस लेना चाहिए. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आप लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत तो दे रहे हैं.

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पर कहा कि यह पुट्टस्वामी के फैसले के खिलाफ है. सरकार के पास ऐसे कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है. एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि आधार में वोटर लिस्ट से 1.5 फीसदी ज्यादा गलतियां हैं. यह कानून सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ है.

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