UNLOCK1 : एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब नहीं पड़ेगी कोई ई-पास की जरूरत

केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को देश में कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. देश के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी. इसके पहले चरण में सरकार ने सबसे पहले लोगों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 30, 2020 8:47 PM

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को देश में कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. देश के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी. इसके पहले चरण में सरकार ने सबसे पहले लोगों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नये दिशानिर्देश के अनुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए लोगों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति या फिर ई-पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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इसके साथ ही, सरकार ने राज्यों में एक जिले से दूसरे जिलों में आने-जाने पर लगी रोक को भी हटा लिया है. सरकार के इस आदेश के बाद देशवासियों को कहीं भी आने-जाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए केंद्र ने शनिवार को कहा कि अंतरराज्यीय आवाजाही या लोगों और सामानों के राज्य के भीतर आने-जाने के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.

अगर कोई राज्य या केंद्रशासित प्रदेश आवाजाही को लेकर नियम जारी करता है, तो उस नियम को जारी करने से पहले राज्य सरकार को अपने निर्णय को प्रचारित करना जरूरी होगा. केंद्र ने एक बयान में कहा कि व्यक्तियों और वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति, अनुमोदन या फिर ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

इसके साथ ही, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नये दिशानिर्देश में इस बात का जिक्र किया गया है कि होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस दिशानिर्देश में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी.

Posted By : Vishwat Sen

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