New Coronavirus Strain : कोरोना के नये स्ट्रेन को लेकर केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, गाइडलाइन जारी

new year Celebration, new strain of Coronavirus india, new COVID-19, Modi government issued alert, naya coronavirus kaisa hai भारत कोरोना के नये स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट आ गयी है. कोरोना के नये स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नये साल के जश्न के लिए होने वाले आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. मालूम हो ब्रिटेन से लौटे करीब 20 यात्रियों में अब तक कोरोना के नये स्ट्रेन की पुष्टि कर दी गयी है और अन्य की जांच भी की जा रही है.

भारत कोरोना के नये स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से अलर्ट आ गयी है. कोरोना के नये स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नये साल के जश्न के लिए होने वाले आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. मालूम हो ब्रिटेन से लौटे करीब 20 यात्रियों में अब तक कोरोना के नये स्ट्रेन की पुष्टि कर दी गयी है और अन्य की जांच भी की जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि नये साल में होने वाले आयोजन कोरोना महामारी के लिए संभावित सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं. मंत्रालय ने सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक लगाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पिछले साढ़े तीन महीने से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका में इस महामारी के मामलों में हुई ताजा वृद्धि को देखते हुए देश में विस्तृत सावधानी बरतने और सख्त निगरानी रखने की आवश्यकता है.

भूषण ने अपने पत्र में लिखा, नये साल और इसके जश्न के लिए होने वाले विभिन्न आयोजनों तथा सर्दियों के मौसम के मद्देनजर ‘सुपर स्प्रेडर’ कार्यक्रमों और भीड़ की संभावना वाले स्थलों पर सख्त निगरानी आवश्यक है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को दोहराया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने आकलन के अनुरूप स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने जैसे, रात के समय निषेधाज्ञा लागू करने आदि का अधिकार दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यात्रियों और सामानों की राज्यों के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई है. राज्यों का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने उनसे आग्रह किया है कि स्थानीय स्थितियों का आकलन करने के बाद वे 30 दिसंबर से एक जनवरी तक उचित कार्रवाई कर सकते हैं.

Posted By – Arbind kumar mishra

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