दिल्ली सरकार ने जारी कि नई गाइडलाइन, इन दो राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी, जानिए क्या है कोरोना का नया स्ट्रेन

Corona Virus, Covid 19, Delhi Government New Guidelines, New Strain of Corona Virus: दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना जरूरी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2021 6:53 AM
  • दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

  • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी

  • दोनों राज्यों में मिला कोरोना का नया और घातक स्ट्रेन

Corona Virus, Covid 19, Delhi Government New Guidelines, New Strain of Corona Virus: दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना जरूरी है. हालांकि, अगर कोई कोरोना का दोनों टीका लगवा चुका है, या उसने 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया हो और उसमें वो नेगेटिव आया हो तो, उसे सिर्फ 7 दिन का होम क्वारंटीन लेना होगा.

गौरतलब है कि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है. जो काफी घातक है. यह स्ट्रेन काफी तेजी से एक-दूसरे में काफी तेजी से फैलता है. इसी को देखते हुए दिल्ली सराकर ने ऐसा फैसला किया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन दो राज्यों से आने वाले चाहे कार से आएं, हवाई जहाज से आएं या फिर बस और ट्रेन से आएं, इन्हें हर हाल में होम क्वारंटीन होना ही होगा.

क्या है कोरोना का यह नया स्ट्रेनः बता दें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिला है. यह कोरोना का बहुत घातक रूप है. यह कम समय में काफी तेजी से फैलता है. दूसरे कोरोना स्ट्रेन के बदले यह काफी घातक भी है. इसकी बीमारी फैलाने की क्षमता भी काफी तेज है ऐसे में दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है.

इनकी जिम्मेदारी होगी नियमों का पालन करवानाः वहीं, कोरोना के इस नये स्ट्रेन को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कहा है कि जो कोई भी इन नियमों को तोड़ेगा उन्हे 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा. वहीं, जो लोग इन राज्यों से आकर राज्य के भवन में रहेंगे वो क्वारंटीन है या नहीं इसकी जिम्मेदारी रेजिडेंट कमिश्नर की होगी, वहीं होटल में ठहरने वालों के लिए क्वारंटीन कराने की जिम्मेदारी होटल मालिक की होगी.

Posted by: Pritish Sahay

Next Article

Exit mobile version