Morbi Bridge Collapse: गुजरात सरकार मोरबी हादसे में मृतकों के परिजनों को देगी और 10-10 लाख रुपये

Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि मोरबी पुल ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को कुल 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

Morbi bridge collapse: मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी. वहीं, अन्य कई इस हादसे में घायल हो गए थे. इसके बाद, हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया था और छह विभागों से जवाब तलब किया था. वहीं, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में सोमवार को कहा कि घटना में मृतकों में से प्रत्येक के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.

मृतक के परिजनों को दिया जाएगा 10 लाख रुपये का मुआवजा

गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि मोरबी पुल ढहने की घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को कुल 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, घायलों को एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. बताते चलें कि मोरबी नगर पालिका और गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष यह हलफनामा दायर किया.

सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद: कोर्ट

उल्लेखनीय है कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी कांड की गंभीरता को देखते हुए 7 नवंबर को दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी. हाईकोर्ट ने आदेश दिया, हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं. वहीं, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मोरबी पुल हादसा एक भारी त्रासदी थी. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से समय-समय पर सुनवाई करने के लिए कहा, जो पहले से ही इस मामले में सुनवाई कर रहा था.

Also Read: 2015 Kotkapura Firing: कोटकपूरा फायरिंग मामले में SIT ने अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से की पूछताछ

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Samir Kumar

More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >