Cyrus Mistry Accident: हांगकांग से ठाणे पहुंची मर्सिडीज की एक्सपर्ट टीम, दुर्घटनाग्रस्त कार की करेगी जांच

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कार जांच और निरीक्षण करने के लिए मर्सिडीज बेंज के विशेषज्ञों की टीम मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मर्सिडीज के शोरूम पहुंच गई है. हालांकि, विशेषज्ञों की यह टीम सोमवार को ही हांगकांग से मुंबई पहुंच गई थी.

By KumarVishwat Sen | September 13, 2022 5:35 PM

मुंबई : टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच करने के लिए मर्सिडीज बेंज के विशेषज्ञों की एक टीम मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई है. पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के पालघर जिले में सूर्या नदी के पुलिस साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. वहीं, कार चला रहीं प्रसिद्ध स्त्रीरोग विशेषज्ञ अनाहिता पंडोले और उनके पति डेरियस पंडोले गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इनका इलाज मुंबई के रिलायंस अस्पताल में शुरू किया गया था.

ठाणे के शोरूम में रखी गई है दुर्घटनाग्रस्त कार

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से एक ट्वीट के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार, साइरस मिस्त्री की मौत के बाद कार जांच और निरीक्षण करने के लिए मर्सिडीज बेंज के विशेषज्ञों की टीम मंगलवार को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित मर्सिडीज के शोरूम पहुंच गई है. हालांकि, विशेषज्ञों की यह टीम सोमवार को ही हांगकांग से मुंबई पहुंच गई थी. पालघर जिले के एसपी बालासाहेब पाटिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि तीन विशेषज्ञों की टीम हांगकांग से सोमवार को मुंबई पहुंची है.


मर्सिडीज बेंज को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञों की टीम

एसपी बालासाहेब पाटिल ने कहा कि कंपनी की विशेषज्ञ टीम के सदस्य पुलिस अफसरों की मौजूदगी में दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच और निरीक्षण करेंगे. दुर्घटनाग्रस्त कार को ठाणे स्थित मर्सिडीज बेंच के शोरूम में रखा गया है. टीम के विशेषज्ञ जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज को सौपेंगे.

आठ सीटर गाड़ी में 6 एयरबैग अनिवार्य करेगी सरकार

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है. इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा बढ़ाई जा सके.

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पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी

यह बात दीगर है कि कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोग आम तौर पर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन मोटर वाहन कानून में इसका पहले से ही प्रावधान किया गया है. कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं. यहां तक कि यातायात पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. साइरस मिस्त्री सड़क हादसे के बाद कहा यह जा रहा है कि कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर पालन किया गया होता, तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की जान बच सकती थी.